Bihar Mukhyamantri Udyami Yojana 2024 : बिजनेस के लिए सरकार दे रही 10 लाख रुपए, ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

Bihar Mukhyamantri Udyami Yojana 2024 : बिहार राज्य सरकार द्वारा राज्य के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों के लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का शुभारंभ किया गया है जिसके तहत सरकार उद्योग स्थापित करने के लिए लाभार्थियों को 10 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। योजना के तहत 10 लाख रुपए की 50% राशि अर्थात 5 लाख रुपए अनुदान के रूप में प्रदान किए जाएंगे, वहीं शेष राशि ऋण के रूप में केवल 1 प्रतिशत मासिक ब्याज पर उपलब्ध कराई जाएगी जिसका  पुनर्भुगतान 84 किस्तों में किया जा सकेगा।

Bihar Mukhyamantri Udyami Yojana

उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बिहार राज्य सरकार द्वारा यह महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। यदि आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको ऑनलाइन आवेदन करने की जरूरत होगी। लेकिन इससे पहले आपको इस योजना के बारे में संपूर्ण जानकारी होनी आवश्यक है। इसलिए आगे इस आर्टिकल के माध्यम से हम आपको बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना क्या है, इस योजना के लाभ, उद्देश्य, पात्रता, आवश्यक दस्तावेज और आवेदन की प्रक्रिया आदि के बारे में पूरी जानकारी देंगे। सभी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए कृपया आप इस आर्टिकल को अंत तक जरूर पढ़ें।

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बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना क्या है?

बिहार राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों के लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना बिहार की शुरुआत की गई है जिसके तहत सरकार लाभार्थियों को 10 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान कर रही है। यह प्रोत्साहन राशि लाभार्थियों को ऋण और अनुदान के रूप में प्रदान की जाएगी जिसमें 50% राशि अनुदान के रूप में होगी तथा शेष 50% राशि पर 1 प्रतिशत का ब्याज चुकाना होगा। इस राशि का उपयोग करके लाभार्थी नागरिक खुद का उद्योग शुरू कर सकेंगे।

सरकार ने इस योजना के लिए 102 करोड रुपए का बजट निर्धारित किया है। योजना के तहत दी जाने वाली सहायता राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी और यह राशि किस्तों में लाभार्थियों को प्राप्त होगी। उद्योग स्थापित करने के लिए पहले लाभार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा और प्रशिक्षण का पहला चरण समाप्त होने के बाद सहायता राशि लाभार्थियों को मिलेगी। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत बिहार के 8000 लोगों को लाभ दिया जाएगा जिनमे महिलाओं की संख्या 2000 है।

बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2024 का उद्देश्य

बिहार सरकार द्वारा Bihar Mukhyamantri Udyami Yojana को लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य उद्योग को बढ़ावा देते हुए अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है ताकि वे अपना उद्योग स्थापित करके अपनी आर्थिक स्थिति बेहतर कर सकें। इस योजना के माध्यम से उद्योग को प्रोत्साहित करके बेरोजगारी को कम करना है। इससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा और राज्य में बेरोजगारी की संख्या कम होगी।

Bihar Mukhyamantri Udyami Yojana लाभार्थी चयन प्रक्रिया

बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत लाभार्थियों का चयन उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनी 11 सदस्य कमेटी के माध्यम से होगा। पहले उम्मीदवारों को इस योजना के तहत आवेदन करना होगा जिसके बाद सभी उद्यमियों को अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट और राशि से संबंधित जानकारी प्रदान करनी होगी। फिर प्रोजेक्ट एवं राशि का मूल्यांकन करने के बाद सरकार हितग्राहियों का चयन करेगी।

Mukhyamantri Udyami Yojana के लाभ तथा विशेषताएं

बिहार सरकार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को उद्यमी योजना बिहार के तहत कई लाभ देगी जिसकी विशेषताएं निम्नलिखित है –

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  • योजना के तहत सरकार उद्योग स्थापित करने के लिए गरीब नागरिकों को 10 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी।
  • यह योजना अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरंभ की गई है।
  • योजना के अंतर्गत सरकार प्रोत्साहन राशि में से 50% राशि यानि 5 लाख रुपए अनुदान के रूप में देगी।
  • शेष 5 लाख रुपए की राशि लाभार्थियों को ऋण के रूप 1% ब्याज पर दी जाएगी।
  • ऋण के पुनर्भुगतान की अवधि 7 वर्षों की होगी।
  • ऋण की राशि 84 किस्तों में लौटाई जा सकेगी।
  • बिहार सीएम उद्यमी योजना के माध्यम से उद्योग को बढ़ावा मिलेगा।
  • CM Udyami Yojana से राज्य में बेरोजगारी कम होगी।
  • अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के नागरिकों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
  • लाभार्थियों को योजना के तहत प्रशिक्षण भी मिलेगा।
  • प्रशिक्षण तथा परियोजना निगरानी के लिए सरकार ₹25000 भी प्रदान करेगी।

बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए पात्रता

  • योजना का लाभ केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग, महिला तथा युवा उद्यमी को मिलेगा।
  • बिहार राज्य के मूल निवासी ही उद्यमी योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं।
  • आवेदक के पास करंट अकाउंट होना अनिवार्य है।
  • Bihar Udyami Yojana के लिए आवेदक की उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच होनी जरूरी है।
  • केवल प्रोपराइटरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी अथवा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ही योजना के तहत लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
  • आवेदक की शैक्षिक योग्यता 10+2 या इंटरमीडिएट, डिप्लोमा, आईटीआई, पॉलिटेक्निक या समकक्ष उत्तीर्ण होनी चाहिए।

Bihar Udyami Yojana के लिए जरूरी दस्तावेज

अगर आप बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको इन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी –

  • आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र
  • पैन कार्ड
  • हस्ताक्षर का नमूना
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • जाति प्रमाण पत्र
  • बैंक पासबुक

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बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2024 के लिए आवेदन कैसे करें?

Bihar Mukhyamantri Udyami Yojana Online Registration : बिहार राज्य के ऐसे इच्छुक उम्मीदवार जो बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत लाभ प्राप्त करना चाहते हैं वह ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की पूरी प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप नीचे दी गई है कृपया इन स्टेप्स को फॉलो करें –

  • सबसे पहले आप उद्योग विभाग बिहार की आधिकारिक वेबसाइट https://udyami.bihar.gov.in/ पर जाएं।
  • अब होम पेज में दिए गए “पंजीकरण” के विकल्प पर क्लिक करें।
  • आपके सामने नया पेज ओपन होगा, यहां पर मांगी गई जानकारी दर्ज करें, जैसे कि नाम, लिंग, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, आवेदन का प्रकार आदि।
  • अब दिए गए “ओटीपी प्राप्त करें” के विकल्प पर क्लिक कर दें। आपको एक ओटीपी प्राप्त होगा, इसे दिए गए बॉक्स में दर्ज करें।
  • अब आपको ” सत्यापित करें” के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद आपके ईमेल आईडी में लॉगिन आईडी और पासवर्ड आएगा, इसके माध्यम से आपको वापस साइट पर लॉगिन करना होगा।
  • अब आपके सामने आवेदन फॉर्म खुलकर आएगा, इसमें आपको कुछ जरूरी जानकारी दर्ज करनी होगी, जैसे कि –
  • व्यक्तिगत जानकारी: नाम, लिंग,डेट ऑफ बर्थ, माता/पिता/पति/अभिभावक का नाम, पता, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, वैवाहिक स्थिति, जाति, शैक्षिक योग्यता, आवेदन का प्रकार आदि सेलेक्ट करके “Save” के बटन पर क्लिक करना होगा।
  • शिक्षा विवरण: सबसे पहले आप “शैक्षिक योग्यता जोड़ें” के विकल्प पर क्लिक करें, अब बोर्ड/संस्था का नाम, पास करने का साल, बोर्ड/संस्था का रोल नंबर, विषय, प्रशिक्षण संस्था का नाम, ट्रेंड, अवधि आदि की जानकारी दर्ज करें और “जोड़ें” के बटन पर क्लिक कर दें।
  • पारिवारिक विवरण: आवेदक का व्यवसाय, मुख्य पारिवारिक व्यवसाय, मासिक आय, व्यवसाय का विवरण, कुल वार्षिक आय, परिवार का कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी में है तो उसकी जानकारी दर्ज करे और “जोड़ें” के बटन पर क्लिक करें।
  • संगठन का विवरण: कंपनी गठन की जानकारी, आवेदनकर्ता की संस्था, इकाई से संबंधित पदनाम, संस्था/इकाई का नाम, आवेदक की संस्था/इकाई का प्रकार,संस्था/इकाई का पंजीकृत पता दर्ज करें और “Save” के बटन पर क्लिक कर दें।
  • अगर आपको अपनी संस्था या इकाई में प्रमोटर, डायरेक्टर या पार्टनर का नाम जोड़ना है तो “प्रमोटर/ डायरेक्टर/ पार्टनर जोड़े” के विकल्प पर क्लिक करें।
  • अब उनके नाम, पदनाम, लिंग, श्रेणी एवं शेयर की जानकारी दर्ज करके “Save” के बटन पर क्लिक करें।
  • परियोजना विवरण: प्रोजेक्ट का नाम,प्रोजेक्ट से संबंधित कोई कौशल प्रशिक्षण, प्रशिक्षण संस्थान का नाम, वर्ष, ट्रेंड, अवधि आदि की जानकारी दर्ज करें और “जोड़ें” के बटन पर क्लिक कर दें।
  • वित्त विवरण: पूंजी/निवेश का विवरण,भवन/शेड/दुकान की जानकारी,कार्यशील पूंजी आदि की जानकारी दें और “Save” के बटन पर क्लिक करें।
  • बैंक विवरण: बैंक का नाम, खाता का प्रकार,आईएफएससी कोड, शाखा का नाम,खाता संख्या, ट्रांजैक्शन आईडी आदि डालें और “Save” पर क्लिक करें।
  • इतनी जानकारी देने के बाद आपको सभी जरूरी दस्तावेजों को अपलोड करना होगा।
  • फिर आपको सारी जानकारी वापस से चेक करने के लिए “फॉर्म डाटा की जांच करें” के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • सारी जानकारी चेक करने के बाद “सत्यापित करें” के विकल्प पर क्लिक कर दें।
  • अब दस्तावेजों की जांच के लिए “डॉक्स सत्यापित करें” के विकल्प पर क्लिक करें।
  • फिर ” फॉर्म जमा करें” के बटन पर क्लिक करके डिक्लेरेशन पर टिक करके “सबमिट” के विकल्प पर क्लिक कर दें।
  • इस तरह मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

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